गुरु कृपा चिटफण्ड कंपनी के डायरेक्टर गुरूप्रीत सिंह को पत्थलगांव पुलिस ने अमलेश्वर दुर्ग से पकडा

मुकेश अग्रवाल/पत्थलगांव
मामला इस प्रकार है कि दिनांक 25-09-2021को प्रार्थी देवकुमार यादव निवासी-कुमेकेला ने थाना-पत्थलगांव में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि गुरूकृपा इन्फ्रा रियाल्टी इण्डिया लिमिटेड शाखा पत्थलगांव के संचालक गुरूप्रीत सिंह के द्वारा कंपनी में पैसा जमा करने पर रकम दुगुना होकर मिलेगा कहकर प्रलोभन देकर पत्थलगांव क्षेत्र के लोगों से कुल 9,45,600/-रूपये जमा कराकर पैसा मांगने पर वापस नहीं किया और ठगी कर कार्यालय बंद कर भाग गया, लिखित शिकायत आवेदन पर थाना-पत्थलगांव में अपराध क्रमांक 42/2019 धारा 420 भादवि. एवं छ0ग0 के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 9, 10 पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।प्रकरण के आरोपीगण घटना के बाद से फरार थे। पुलिस अधीक्षक जशपुर विजय अग्रवाल द्वारा आरोपियों की पतासाजी हेतु अलग-अलग टीम बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पार्टी रवाना किया गया, वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पत्थलगांव के नेतृत्व में टीम द्वारा प्रकरण के डायरेक्टर गुरूप्रीत सिंह को अमलेष्वर दुर्ग से अभिरक्षा में लेकर आरोपी से पूछताछ किया गया, जिन्होंने अपराध घटित करना स्वीकार किया, आरोपी के विरूद्ध धारा 420, 120(बी) भादवि. एवं छ0ग0 के निक्षे0 के हितों का संर0 अधि0 2005 की ध्ंाारा 9, 10 का अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी को आज दिनांक 27-11-2021 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उक्त आरोपी डायरेक्टर गुरूप्रीत सिंह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 718 लोगों से कुल 02 करोड़ 30 लाख रूपये का निवेष कराकर ठगी किया गया है। आरोपी गुरूप्रीत सिंह जांजगीर-चांपा एवं जिला-रायपुर के चिटफण्ड के प्रकरण में पूर्व में जेल जा चुका है।

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