जिले के शिक्षा विभाग का बुरा हाल सरगुजा कमिश्नर ने डीईओ एवं बीईओ को कांटा शो कॉज नोटिस कमिश्नर ने अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं करना एवं अनुशासनहीनता एवं अनैतिक कृत्य का कांटा नोटिस



✍️मुकेश अग्रवाल
पत्थलगांव में संभाग के कमिश्नर ने डीईओ कार्यालय जशपुर में सामूहिक शराबखोरी के लिए यह माना है कि उक्त कार्यालय में अधिकारी का अपने अधीनस्थों पर कोई नियंत्रण नहीं है।उक्त मामले में अब डीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
आयुक्त द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है
आप एक जिम्मेदार पद पर जिला शिक्षा अधिकारी जिला जशपुर के पद पर पदस्थ है। दिनांक 09.07.2022 को निजी न्यूज चैनल में प्रसारित विडीयो न्यूज अनुसार आपके जिला शिक्षा कार्यालय जशपुर के कार्यालयीन कक्ष में नरेंद्र भगत सहा० ग्रेड- 02,रवि भगत सहा0ग्रेड-2,संजीव बरवा सहा0ग्रेड 03,निर्मल भगत, वाहन चालक शिवनाथ राम, चौकीदार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर एवं शिवराम भगत प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला सिटोंगा विकास खण्ड जशपुर द्वारा सामूहिक मद्वपान का सेवन किया जा कर छ0ग0सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 नियम 3 का उलंघन किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में इस तरह का कृत यह स्पष्ट करता है, कि कार्यालय प्रमुख का अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं है। जहाँ पर अधिकारी का खौफ रहता है वहाँ कोई / कर्मचारी अनुशासनहीनता या दुष्कृत नहीं करता स्पष्ट होता है, कि आपका अपने कार्यालय के कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं है। अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा अपके मुख्यालय में रहते हुए, अनैतिक कार्य (मद्यपान ) कैसे किया गया ?
आपका उक्त कृत्य कार्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना, लापरवाही, पदीय दायित्यों की उपेक्षा एवं स्वैच्छाचारिता का द्योतक है। जो छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत है। अतएव कारण स्पष्ट करें? क्यो न छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जावे । उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 03 कार्य दिवस के भीतर कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के माध्यम से समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।जशपुर जिले में शिक्षा की लचर व्यवस्था को लेकर सरगुजा संभाग आयुक्त ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।कुनकुरी बीईओ एसआर साव को नोटिस जारी कर 03 कार्य दिवस के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के माध्यम से जवाब माँगा गया है।
आयुक्त सरगुजा ने बीईओ को जारी किये गए नोटिस में कहा है
आप एक जिम्मेदार पद पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कुनकुरी जिला जशपुर में पदस्थ है। आपके विकासखण्ड अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक पाठशाला पोखराटोली संकुल बरांगजोर वि०ख०कुनकुरी जिला जशपुर में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) प्रभारी प्रधान पाठक रामकृष्ण यादव उर्फ बुधन राम आ० चामू राम के द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया। जिसका थाना कुनकुरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, इसकी जानकारी थाना प्रभारी कुनकुरी जिला जशपुर द्वारा दिया गया है।
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के प्रतिवेदन दिनांक 12.07.2022 में उल्लेख है कि आप अपने ब्लाक क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण एवं कार्य क्षेत्र में भ्रमण नियमित रूप से नही करते है। जिस तरह आपके अधीनस्थ शिक्षक द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इससे स्पष्ट होता है, कि वह शिक्षक स्वेच्छाचारित एवं अनैतिक है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षकों पर आपका नियंत्रण नहीं है।
यदि आपके द्वारा विकासखण्ड अन्तर्गत शिक्षकों पर विशेष नियत्रंण बनाकर कार्य किया नहीं गया तो इसी तरह अन्य शिक्षक भी अनुशासनहिता, स्वेच्छाचारिता एवं अनैतिक कृत्य कर सकते हैं।आपका उक्त कृत्य कार्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना, लापरवाही, पदीय दायित्यों की उपेक्षा एवं स्वैच्छाचारिता का द्योतक है।जो छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत है। अतएव कारण स्पष्ट करें? क्यो न छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जावे । उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 03 कार्य दिवस के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के माध्यम से समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।