*कलेक्टर रवि मित्तल ने बगीचा के विकास खंड स्रोत समन्वयक कृष्ण कुमार राठौर को किया निलंबित*

मुकेश अग्रवाल
कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक कृष्ण कुमार राठौर को किया निलंबित विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड बगीचा के 21 नये संकुलों में आये कार्यालयीन व्यय की राशि का अनियमितता गबन एवं भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा सरगुजा संभाग अंबिकापुर छ0ग0 के 03 सदस्यीय जांच दल द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 13. 09.2022 में अभिमत दिया गया है कि श्री कृष्ण कुमार राठौर, विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक (संविदा), विकासखंड स्त्रोत केन्द्र कार्यालय बगीचा द्वारा अनुदान राशि प्रति संकुल रु. 40,000 / – के मान से 21 संकुलों द्वारा कुल आहरित राशि 8,40,000/- ( आठ लाख चालीस हजार रूपये मात्र) का बिना सामग्री क्रय एवं बिना फर्म को भुगतान किये फर्म के 02 बिल अनुसार राशि भुगतान की पावती लेकर शासकीय राशि का बंदरबाट करते हुए गबन किया जाना पाया गया साथ ही शासकीय राशि का आहरण कर गबन करने में आंशिक सहयोगी पाया गया।

श्री कृष्ण कुमार राठौर, विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक (संविदा), विकासखंड स्त्रोत केन्द्र कार्यालय बगीचा का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, जिला – रायगढ़ (म.प्र.) के आदेश क्र / 728 / डी.पी.ई.पी./स्था. / 62ए/96 रायगढ़ दिनांक 24.09.1996 के तहत आपकी नियुक्ति विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक (संविदा) पद पर की गई है। नियुक्ति आदेश शर्तों के कंडिका क्र- 02 के अंतर्गत आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी हैं तथा बिना किसी कारण एवं सूचना के किसी भी समय नियुक्ति आदेश निरस्त की जा सकती है।

कार्यालयीन पत्र क्र / 5311 / शिकायत / शिक्षा / 2022-23 जशपुर दिनांक 17.10.2022 के द्वारा आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसके परिपालन में आपके द्वारा लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया किन्तु स्पष्टीकरण समाधानकारक नही पाया गया।

अतएव श्री कृष्ण कुमार राठौर, विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक (संविदा), विकासखंड स्त्रोत केन्द्र कार्यालय बगीचा को राशि के गबन करने में वित्तीय अनियमितता का दोषी पाये जाने के कारण नियुक्ति आदेश में उल्लेखित कंडिका क्र 02 के आधार पर विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक (संविदा) पद से पृथक किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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