शादी का झांसा, नाबालिग को लेकर मुंबई फरार! पत्थलगांव पुलिस ने बिछाया जाल, आरोपी अजय पुरी गिरफ्तार  दो साल पहले हुई थी पहचान, शादी का वादा कर नाबालिग को ले गया मुंबई; पुलिस ने बरामद कर परिजनों को सौंपा

 

 मुकेश अग्रवाल

पत्थलगांव। प्यार और शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका को अपने साथ ले जाने तथा दुष्कर्म के गंभीर आरोपों के मामले में पत्थलगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में आरोपी अजय पुरी (24 वर्ष) को मुंबई के नालासोपारा से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं, पुलिस ने नाबालिग बालिका को सुरक्षित बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मामले ने एक बार फिर नाबालिगों की सुरक्षा और उन्हें बहला-फुसलाकर ले जाने जैसे गंभीर अपराधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घर में सोता रहा परिवार, सुबह गायब मिली बेटी!

मामले की शुरुआत 18 सितंबर 2026 की सुबह हुई, जब पत्थलगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले परिवार को अपनी 17 वर्षीय बेटी घर से गायब मिली। परिजनों के मुताबिक, 17 सितंबर की रात परिवार खाना खाने के बाद सो गया था। नाबालिग अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अगली सुबह वह कमरे में नहीं मिली।

परिजनों ने आसपास के इलाकों और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान परिवार को संदेह हुआ कि अजय पुरी उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इसके बाद 20 सितंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

जशपुर से मुंबई तक तलाश, आखिरकार पुलिस के हाथ लगा सुराग

नाबालिग के लापता होने का मामला सामने आते ही पत्थलगांव पुलिस ने अपराध क्रमांक 208/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस के सामने चुनौती थी कि नाबालिग को जल्द से जल्द सुरक्षित बरामद किया जाए और आरोपी का पता लगाया जाए।

पुलिस ने मुखबिरों, तकनीकी टीम और परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर तलाश तेज की। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी मुंबई के नालासोपारा इलाके में है और नाबालिग भी उसके साथ मौजूद है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जशपुर पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर पत्थलगांव थाने की विशेष टीम मुंबई रवाना की गई। लगातार पतासाजी के बाद पुलिस ने 27 अक्टूबर 2026 को नाबालिग को आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया और आरोपी को हिरासत में लेकर पत्थलगांव लाया गया।

शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप, पॉक्सो की गंभीर धाराएं जुड़ीं

पुलिस के अनुसार, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए पीड़िता के कथन में बताया गया कि उसका परिचय आरोपी अजय पुरी से वर्ष 2024 में हुआ था। आरोप है कि आरोपी ने शादी का आश्वासन देकर उससे संपर्क बनाए रखा और अलग-अलग अवसरों पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।

पीड़िता के मुताबिक, 18 सितंबर 2026 को आरोपी उसे काम दिलाने के बहाने मुंबई ले गया था, जहां दोनों रह रहे थे।

पीड़िता के कथन और विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(एम), 87 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 जोड़ी हैं। पुलिस ने पीड़िता और आरोपी का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया है।

⚖️ पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी न्यायिक रिमांड पर

पुलिस के अनुसार, पूछताछ और विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अजय पुरी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। नाबालिग को सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

इन पुलिसकर्मियों की रही अहम भूमिका

नाबालिग की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी में पत्थलगांव थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार ताम्रकार, एएसआई लखेश कुमार साहू, आरक्षक आकाश तथा महिला आरक्षक शारदा नाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

जशपुर पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने मुंबई से नाबालिग बालिका को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है तथा मामले में अग्रिम

कार्रवाई जारी है।

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