रायगढ़ में अपहरण कांड का 24 घंटे में पर्दाफाश दो स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने घर से उठाया युवक, झारखंड से जिंदा छुड़ाकर लाई पुलिस एसएसपी शशि मोहन सिंह — “कानून से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं”

मुकेश अग्रवाल
रायगढ़ जिले में अपहरण के एक सनसनीखेज मामले में पुलिस ने फिल्मी अंदाज़ में बड़ी सफलता हासिल करते हुए महज़ 24 घंटे के भीतर अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया। झारखंड से आए तीन आरोपियों ने दिनदहाड़े घर में घुसकर युवक का अपहरण किया था, लेकिन रायगढ़ पुलिस की तेज़ कार्रवाई ने बदमाशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया।
पुलिस कप्तान शशि मोहन सिंह के निर्देशन में थाना लैलूंगा पुलिस ने झारखंड के रांची में दबिश देकर युवक को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से इलाके में पुलिस की कार्यशैली की जमकर चर्चा हो रही है।
12 लाख की रकम को लेकर रचा गया अपहरण का खेल
मामला थाना लैलूंगा क्षेत्र के मुड़ागांव रामनाथपुर का है।
प्रार्थी शिवप्रसाद बंजारा ने पुलिस को बताया कि उसका पुत्र रवि नारायण बंजारा धान खरीदी-बिक्री के कारोबार में झारखंड निवासी पवन साहू के साथ काम करता था। कारोबार के पैसों को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था।
बताया गया कि 10 मई की दोपहर करीब 3:30 बजे आरोपी दो स्कॉर्पियो वाहनों में सवार होकर सीधे रवि बंजारा के घर पहुंचे। घर में घुसते ही आरोपियों ने 12 लाख रुपये बकाया होने की बात कहते हुए गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी।
इसके बाद बदमाशों ने रवि को जबरन वाहन में ठूंसकर अपने साथ झारखंड की ओर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया।
एसएसपी के निर्देश पर बनी स्पेशल टीम, रांची में दी दबिश
घटना की जानकारी मिलते ही थाना लैलूंगा पुलिस हरकत में आई।
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल विशेष टीम गठित की और आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम को झारखंड रवाना किया।
पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर रांची में दबिश दी, जहां से अपहृत युवक रवि नारायण बंजारा को सकुशल बरामद कर लिया गया।
साथ ही आरोपी —
पवन साहू
विष्णु साहू
नरेंद्र उर्फ नरेश साहू
को गिरफ्तार कर लिया गया।
अपहरण में इस्तेमाल दोनों स्कॉर्पियो वाहन भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं।
पूछताछ में आरोपियों ने कबूला जुर्म
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपहरण की वारदात स्वीकार कर ली।
प्रारंभिक जांच में मामला व्यापारिक लेन-देन के विवाद से जुड़ा सामने आया है, लेकिन कानून को हाथ में लेकर युवक का अपहरण करना आरोपियों को भारी पड़ गया।
तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना लैलूंगा में अपराध क्रमांक 156/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(2), 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
“किसी व्यक्ति को डराना, धमकाना, बंधक बनाना या अपहरण जैसी वारदात को अंजाम देना गंभीर अपराध है। रायगढ़ पुलिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। जिले में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है।”



