कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोदाम के सहायक ग्रेड 3 प्रशांत रजक को किया निलंबित

जशपुर/मुकेश अग्रवाल

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घोलेंग में पदस्थ श्री एल.पी.मांझी नेत्र सहायक अधिकारी के

द्वारा हेड ट्रेमर एवं शुगर बीमारी के इलाज के लिए दो लाख बीस हजार रूपये की जरूरत पड़ने पर जीपीएफ पार्ट फायनल की राशि आहरण हेतु कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोदाम जिला जशपुर में दिनांक 16.09.2022 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया। श्री मांझी के द्वारा श्री प्रशांत रजक (एल.डी.सी) द्वारा 20 हजार रू० का मांग करने एवं पार्ट फाइनल की राशि नहीं मिलने की शिकायत कलेक्टर को किया गया था। शिकायत पर कलेक्टर द्वारा जिला कोषालय अधिकारी से शिकायत जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जांचकर्ता (जिला कोषालय अधिकारी) ने जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आज दिनांक 09.11.2022 (कुल 55 दिवस) तक पार्ट फायनल राशि का आहरण नहीं किया गया है तथा प्रथम दृष्टया शिकायत सही होना पाया गया। श्री प्रशांत रजक, सहायक ग्रेड-3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोदाम के उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पत्थलगांव, रहेगा तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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