चेक अनादरण के मामले में आरोपी शिक्षक को मिली सजा,, पत्थलगांव व्यवहार न्यायालय ने सुनाई सजा,,,,, 1 वर्ष के कारावास सहित 5 लाख 50 हजार की प्रतिभूति देने का आदेश ,

मुकेश अग्रवाल/पत्थलगांव — चेक अनादरण करने के मामले में फिर एक बार पत्थलगांव व्यवहार न्यायालय ने सजा सुनाई है जहां व्यवहार न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश श्री उमेश कुमार भागवतकर ने इस मामले में फैसला करते हुए आरोपी लक्ष्मी नारायण यादव को चेक अनादरण के मामले में 1 वर्ष के कारावास सहित 5 लाख 50 हजार रूपए प्रतिकर देने का आदेश पारित किया है
मिली जानकारी के अनुसार आरोपी लक्ष्मीनारायण यादव ने मनोज अग्रवाल को दिनांक 7-7-2018 को 4 लाख 13 हजार रुपए का चेक राशि अदा करने के लिए चेक के माध्यम से दिया था जिसे परिवादी मनोज अग्रवाल द्वारा बैंक में लगाए जाने पर उक्त चेक अनादरित हो गया था इस बात से क्षुब्द होकर परिवादी ने अपने अधिवक्ता मोहनराम यादव के माध्यम से व्यवहार न्यायालय में न्याय हेतू परिवाद प्रस्तुत किया था जिसके बाद माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण की कारवाई चली जहां न्यायालय द्वारा विचारण करने पर पाया गया कि आरोप सही है जहां न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश श्री उमेश कुमार भागवतकर द्वारा आरोपी को दंड देते हुए 1 वर्ष कारावास सहित 5 लाख 50 हजार रुपए प्रतिकर देने का आदेश दिया गया । उक्त मामले में परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता मोहनराम यादव ने पैरवी की ।




